सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर (IA) के लिए सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के दायरे को सीमित कर दिया है. इसके बाद अब वे इन्वेस्टमेंट के सभी टूल्स पर कस्टमर्स को अपनी एडवाइज नहीं दे सकते हैं.
सेबी ने हाल में अपने गाइडेंस लेटर में कहा है कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर (RIA) अपने कस्टमर्स को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की सिफारिश करके कमीशन नहीं कमा सकते हैं. दरअसल, गार्जियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ने विभिन्न एडवाइजरी पहलुओं पर बाजार रेगुलेटर से गाइडलाइन की मांग की थी. उसी के संदर्भ में सेबी ने यह व्यवस्था दी है. हालांकि, एक निजी लॉ फर्म के एडवोकेट का कहना है कि सेबी की इस गाइडलाइन से एडवाइजर के रूप में कार्यरत लोगों के अपने कस्टमर्स को सलाह देने की क्षमता प्रभावित होगी.
बेहतर ब्याज की पेशकश
रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्म गार्जियन कैपिटल ने सेबी को बताया कि कुछ बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियां फिक्स्ड डिपॉजिट डेट आधारित म्यूचुअल फंड की तुलना में बेहतर ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं. इसी वजह से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर डेट फंड में निवेश की सोच रहे कस्टमर्स के लिए बेहतर निवेश सलाह दे रहे हैं. हालांकि, इन्वेस्टमेंट के नियमित मोड में ऐसी एफडी की व्यवस्था नहीं है.
यह मांगी थी सलाह
गार्जियन कैपिटल ने सेबी से पूछा था, “मौजूदा हालात में हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के रेग्युलर टूल्स के साथ एफडी को सलाह देना अधिक समझदारी है. एफडी जैसे प्रोडक्ट के लिए, क्या एडवाइजर अपने कस्टमर्स को नियमित मोड के साथ सलाह दे सकते हैं और प्रोडक्ट बेचने वाले से कमीशन कमा सकते हैं, क्योंकि यह कस्टमर्स के लिए अधिक अनुकूल है?”
नियमित मोड पर सलाह नहीं
सेवी ने जवाब में कहा कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर केवल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की गैर कमीशन आधारित सीधी योजनाओं की सलाह देगा, न कि नियमित मोड पर. कोई कस्टमर इन योजनाओं में सीधे फाइनेंसियल सर्विस कंपनी की वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद सकता है. वहीं, एक नियमित योजना वह है, जिसे कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिये खरीदता है. नियमित योजना में म्यूचुअल फंड कंपनी मीडिएटर को कमीशन देती है, जिसे बाद में स्कीम के खर्च के रूप में फोलियोहोल्डर्स से वसूला जाता है.
कमीशन नहीं लेना चाहिए
लाइवमिंट के मुताबिक, लैडर7 वेल्थ प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड (Ladder7 Wealth Planners Pvt Ltd.) के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश सदगोपन ने कहा, “सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को फिक्स्ड डिपॉजिट पर सलाह देने से नहीं रोका है, लेकिन साफ किया है कि उन्हें ऐसे प्रोडक्ट से कमीशन नहीं लेना चाहिए.”