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परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान: संचालन संबंधी प्रक्रिया तथा परिवहन विभाग के नियम व शर्तों का पालन नहीं होने पर 6 ड्राइविंग स्कूल निलंबित

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परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के परिपालन में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जाकर विगत 15 दिवस में 6 विभिन्न ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई और उन्हें कुशल प्रशिक्षण के संचालन संबंधी प्रक्रिया और परिवहन विभाग के नियम व शर्तों का पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यात्रीयान वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने आदि के कारण 39,500 रूपए समन शुल्क तथा 14,900 रूपए समझौता शुल्क की राशि की वसूली भी की गई है।
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, सरगुजा तथा कोरबा जिले से ड्राइविंग स्कूल निलंबित किए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्रशिक्षण के कुशल संचालन संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत ऐसे किसी भी ड्राइविंग स्कूल अथवा सेंटर के बारे में परिवहन मुख्यालय तथा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अथवा जिला परिवहन कार्यालय को सूचित कर सकते हैं।
परिवहन विभाग द्वारा उक्त अभियान के तहत गत 20 जुलाई से 4 अगस्त तक विभिन्न जिलों के 6 ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें रायपुर जिले के अंतर्गत 20 जुलाई को नेशनल ड्राइविंग स्कूल रायपुर को स्पष्टीकरण जारी किया गया। नेशनल ड्राइविंग स्कूल रायपुर द्वारा निर्धारित पता से अन्यंत्र पते पर स्कूल का संचालन किया जा रहा था। इसी तरह रायपुर जिले अंतर्गत ही इंडियन मोटर ड्राइविंग स्कूल रायपुर को अवैध ढंग से संचालन के कारण 4 अगस्त को स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा तेज सिंह मोटर ड्राइविंग स्कूल बिलासपुर, नया सबेरा ड्राइविंग स्कूल राजनांदगांव, डी.के.एफ. मोटर ड्राइविंग स्कूल अंबिकापुर तथा बाबा मोटर्स कोरबा ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 20 अगस्त को यात्रीयान वाहनों में निरीक्षण के दौरान स्पीड गवर्नर नहीं लगाए जाने के कारण 11 वाहनों से 21 हजार रूपए समन शुल्क तथा 4 वाहनों से 14 हजार 900 रूपए के समझौता शुल्क की वसूली की गई। इसी तरह 21 अगस्त को यात्रीयान वाहनों का निरीक्षण कर 19 वाहनों से 18 हजार 500 रूपए के समन शुल्क की वसूली कर आवश्यक कार्रवाई की गई।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली सहित यात्रीयान वाहनों के संचालन के संबंध में सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन विभाग द्वारा समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा यात्रीयान वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री तथा अधिक किराया लेने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रीयान वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाने तथा फिटनेस आदि परिवहन विभाग के नियम तथा निर्देशों का नियमानुसार पालन हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं।