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ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में मुहर, पक्ष में 454 वोट, विरोध में सिर्फ 2

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लोकसभा ने बुधवार को दिन भर चली चर्चा के बाद महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (128 वां संशोधन) विधेयक- 2023 को पारित कर दिया. लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक महिला शक्ति वंदन अधिनियम -2023’ (128 वां संविधान संशोधन) के पक्ष में लोकसभा के 454 सांसदों ने वोट दिया. वहीं, दो सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना वोट दिया. महिला आरक्षण से जुड़े ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था.

अब इस विधेयक पर बृहस्पतिवार को राज्यसभा में चर्चा होगी. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर बृहस्पतिवार को यहां चर्चा होगी.  उन्होंने कहा कि लोकसभा में विधेयक के पारित होने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा. इस विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है.

सरकार ने मंगलवार को नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को निचले सदन में पेश किया था.

बहरहाल, विधेयक के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि इसके कानून बनने के बाद कराई जाने वाली जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन की कवायद या निर्वाचन क्षेत्रों के पुन: सीमांकन के बाद ही आरक्षण लागू होगा.