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टैक्सपेयर्स के लिए आशीर्वाद है ये विकल्प, जानिए आईटीआर-यू फाइल करने की डेडलाइन

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अपडेटेड टैक्स रिटर्न को ITR-U या Updated ITR कहते हैं. इसे 2022 के बजट में पेश किया गया था अंडर सेक्शन 139(8), जिसके तहत सरकार ने टैक्सपेयर्स को ये विकल्प दे दिया कि वो एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर किसी टैक्सपेयर्स ने तय तारीख आईटीआर नहीं फाइल किया है या कुछ अपडेट्स (जैसे इनकम की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग को सुधारने) हैं तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लें.

ITR-U या Updated ITR कौन फाइल कर सकता है?
एक ITR-U या Updated ITR वह व्यक्ति फाइल कर सकते हैं जिन्होंने नियत तारीख तक बेसिक आईटीआर दाखिल किया था या लेट आईटीआर फाइल की थी या कोई आईटीआर दाखिल करने से चूक गए थे, वह भी ये आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन
अपडेटेड आईटीआर असेसमेंट ईयर (AY) के अंत से 2 साल के अंदर भर सकते हैं. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (AY 2024-25) में ITR-U या Updated ITR फाइनेंशियल ईयर 2020-21 (AY 2021-22) और वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए फाइल की जा सकती है.

क्या ITR-U के लिए कोई जुर्माना है?
अगर आपने इनकम की रिपोर्ट नहीं की है यानी जो इनकम नहीं बताई है, उस पर देने वाले टैक्स और ब्याज का 25 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है. ये जुर्माना भी असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंदर देना होगा. दूसरी ओर जब आईटीआर-यू एक साल असेसमेंट ईयर 2 साल में भरते हैं तो जुर्माना 50 फीसदी तक बढ़ जाता है.

अपडेटेड रिटर्न फाइल कैसे करते हैं?
इसे आप eportal.incometax.gov.in पर जमा कर सकते हैं.