सितंबर माह बीतने में महज 9 दिन का समय बचा हुआ है और इस अवधि में आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं. इनमें से एक है सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये (Rs 2000 Note) के नोटों को बदलना या जमा करना. अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं, तो फिर 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंक में जमा करा दें या बदल लें. दरअसल, रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था. केंद्रीय बैंक ने लोगों से 2,000 हजार रुपये के नोट को 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों में जमा कराने या अन्य मूल्य वर्ग के नोट के साथ बदलवाने का अनुरोध किया था.
2000 रुपये के नोट कैसे और कहां बदलें?
लोग 30 सितंबर तक अपने संबंधित बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं. ये सुविधा 23 मई से आरबीआई और देशभर के दूसरे सभी बैंकों के ब्रांच में मिल रहीहै. बैंक ब्रांच के रेगुलर कामकाज में रुकावट को कम करने के लिए 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं. आरबीआई की तरफ से सितंबर के आखिर तक वापस लिए गए नोटों को बदलने की सलाह दी गई है. चलन से बाहर हुए 2,000 रुपये के नोटों को आपके बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए केवाईसी नॉर्म्स और दूसरे लीगल प्रोसेस जरूरी होंगे.
93 फीसदी नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौटे
गौरतलब है कि आरबीआई द्वारा सितंबर महीने की शुरुआत में शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, चलन से हटाए गए 2,000 रुपये मूल्य के कुल 93 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ गए हैं. आरबीआई के एक बयान के मुताबिक, बैंकों से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि 31 अगस्त, 2023 तक बैंकों में जमा 2,000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपये था. इसका मतलब है कि 31 अगस्त, 2023 को 2,000 रुपये के 0.24 लाख करोड़ रुपये के नोट ही चलन में थे. प्रमुख बैंकों से एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि 2,000 रुपये के करीब 87 फीसदी नोट बैंकों में जमा कराए गए जबकि 13 फीसदी नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला गया.