दीपावली नजदीक आ रही है. हर कोई यह त्योहार अपनों के साथ अपने घर पर मनाना चाहता है. इसी लिए अब बड़ी संख्या में दूसरी जगह नौकरी या बिजनेस करने वाले लोग अपने घरों को लौट रहे हैं. सफर के लिए ट्रेन (Train) भारतीयों की पसंदीदा सवारी है. यही वजह है कि त्योहारी सीजन में ट्रेनों में खूब भीड़ है. घर जा हर व्यक्ति त्योहार पर अपने साथ कुछ न कुछ जरूर ले जाता है. दिवाली पर खूब पटाखे (Crackers) छोड़े जाते हैं. इसलिए इनकी भी खरीदारी खूब हो रही है. एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यात्री ट्रेन में पटाखों (Can Passanger Carry Crackers In Train) और फुलझडियों के साथ सफर कर सकता है? क्या रेलवे इसकी इजाजत देता है?
इस सवाल का जवाब ना में ही है. भारतीय रेलवे पटाखों और फुलझड़ी जैसे ज्वलनशील पदार्थों को यात्री ट्रेन में ले जाने की इजाजत नहीं देता है. इसलिए अगर आप भी अपने साथ पटाखे और इसी तरह की अन्य चीजें ले जाने का विचार बनाया है तो अपनी योजना को त्याग दें. अगर ट्रेन में आप प्रतिबंधित वस्तु के साथ पकड़े जाते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं. भारतीय रेलवे भी यात्रियों से बार-बार पटाखे लेकर यात्रा न करने की अपील करता रहता है.
हो सकती है 3 साल की सजा
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं में कोई भी वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर चलता है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. क्योंकि, पटाखे प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनके भी ट्रेन में पकड़े जाने पर आप सजा के हकदार होंगे.
जो मर्जी आए, वो नहीं ले जा सकते ट्रेन में
यात्रा पर जाते समय यदि बिना सोचे समझे सामान पैक करते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं. दरअसल, रेलवे ने बहुत सी ऐसी चीजों को ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित कर रखा है जिनसे रेल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. ये ऐसी वस्तुएं हैं, जिनसे ट्रेन में आग लगने, ट्रेन के गंदा होने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है. इन वस्तुओं को न तो यात्री कोच में अपने साथ ले जा सकते हैं औ न ही लगेज वैन में इनको रखा जा सकता है.
ये वस्तुएं हैं प्रतिबंधित
रेल यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है, साथ ले जाने की मनाही है. रेलवे के नियमों के अनुसार 20 किलोग्राम तक घी यात्री रेल में ले जा सकते हैं, लेकिन घी टीन के डिब्बे में अच्छी तरह से पैक होना चाहिए.