Home छत्तीसगढ़ एक पुलिसकर्मी को बेलन से कुचलकर मारने वाले आरोपी को सात साल...

एक पुलिसकर्मी को बेलन से कुचलकर मारने वाले आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास की हुई सजा

0

एक पुलिस कर्मी की हुयी थी मौत, दो हुये थे घायल, नशे में धुत्त ठेका कंपनी के बेलन चालक ने दिया था घटना को अंजाम ,एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

पेंड्रा। जिले में शराब के नशे में धुत्त सड़क निर्माण की ठेका कंपनी के बेलन चालक के द्वारा एक पुलिसकर्मी को कुचलकर मारने और दो को घायल करने के मामले में आरोपी बेलन चालक को सात साल के सश्रम कारावास की सजा एडीजे कोर्ट पेंड्रारोड ने सुनायी है।

दरअसल, पूरा मामला 29 जनवरी 2022 का है जहां जिले के पेंड्रारोड के पॉवर हाउस रानी दुर्गावती तिराहे में पुलिस विभाग में पदस्थ कोमल सिंह अपने साथी रोहित परस्ते के साथ खड़ा बातचीत कर रहा था।
इसी दौरान अनिल बिल्डकॉन ठेका कंपनी का नाम लिखी हुये रोलरोलर बेलन का चालक तेजी से बेलन को चलाते हुये आ रहा था जिसको कि वहां ड्यूटी कर रहे आरक्षक प्रवेश जायसवाल ने रोकने की कोशिश भी किया पर, बेलन चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुये सड़क किनारे खड़े आरक्षक कोमल सिंह के उपर चढाते हुये और रोहित परस्ते को ठोकर मारते हुये बिजली के खंभे से जा टकराया था।
जिसमे बेलन चालक नानदाउ उर्फ कुंदरू यादव निवासी जिला डिंडौरी मध्यप्रदेश अत्यधिक शराब के नशे में चूर था।

इस मामले में फैसला सुनाते हुये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी बेलन चालक नानदाउ उर्फ कुंदरू यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।

इस मामले में धारा 308 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सजा और 3 हजार रूपये के अर्थदंड की भी सजा सुनायी है।
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत 4 माह के सश्रम कारावास और 2 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
इसके अलावा अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर इन तीनों धाराओं के अपराध में क्रमशः 6 माह, 4 माह और 20 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने किया है।