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12 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक…. नए टैक्स रिजीम में किसका कितना टैक्स कटेगा

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सैलरीड क्लास को बजट से काफी उम्मीदें हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकम टैक्स। वे जानना चाहते हैं कि उन्हें इनकम टैक्स में क्या छूट मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है तो कितनी और किन शर्तों के साथ। तो चलिए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 23 जुलाई को सातवें बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत आने वालों के लिए क्या घोषणाएं कीं। सबसे पहले आपको बता दें कि बजट में नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है और इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।

जिन लोगों ने नई कर व्यवस्था चुनी हुई है, ऐसे वाले करदाताओं में जिसकी सालाना 15 लाख रुपये की आमदनी वाले शख्स को पहले 156000 रुपये चुकाने होते थे अब 145600 रुपये चुकाने होंगे. ऐसे में 10400 रुपये का फायदा होगा.यदि आपकी सैलरी 18 लाख रुपये है, यानी सालाना कुल इनकम 18 लाख रुपये है तो ऐसे करदाताओं को पहले 249600 रुपये चुकाने होते थे अब 239200 रुपये चुकाने होंगे. ऐसे में 10400 रुपये का सीधा फायदा होगा.वे लोग जो नौकरीपेशा हैं और उनकी सैलरी 20 लाख रुपये है, ऐसे करदाताओं को पहले 312000 रुपये चुकाने होते थे अब 301600 रुपये चुकाने होंगे. ऐसे में इस बजट में हुए बदलावों के बाद उन्हें सीधा 10400 रुपये का फायदा होगा.न्यू टैक्स रिजीम के तहत आने वालों में जिन लोगों की आय 25 लाख रुपये है, उनके पहले 468000 रुपये कटते थे, अब 457600 रुपये कटेंगे. इस प्रकार उन्हें भी 10400 रुपये का सीधा लाभ होगा.सैलरी क्लास लोग जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम चुना हुआ है, और जिनकी सालाना आय 30 लाख रुपये है, उनके पहले 624000 रुपये कटते थे, अब 613600 रुपये कटेंगे. इस प्रकार उन्हें भी 10400 रुपये का सीधा लाभ होगा.न्यू टैक्स रिजीम के तहत आने वाले वे लोग जिनकी सालाना आय 40 लाख रुपये है, उनके पहले 936000 रुपये कटते थे, अब 925600 रुपये कटेंगे. इस प्रकार उन्हें भी 10400 रुपये का सीधा लाभ होगा.जिन लोगों की सालाना आय 51 लाख रुपये है, जो पहले 1402200 रुपये टैक्स के चुकाते थे, अब उन्हें 1390800 रुपये चुकाने होंगे. इस प्रकार उन्हें 11400 रुपये का सीधा लाभ होगा.जिन लोगों की सालाना आय 60 लाख रुपये है और जो अब तक सालाना 2223000 रुपये टैक्स के चुकाते थे, अब उन्हें 2211600 रुपये चुकाने होंगे. इस प्रकार उन्हें 11400 रुपये का सीधा लाभ होगा.अब आते हैं वे लोग जिनकी सालाना आय 1 करोड़ रुपये है, ऐसे लोग अब तक 3078000 रुपये टैक्स चुकाते थे, अब उन्हें 3066600 रुपये चुकाने होंगे. उन्हें 11400 रुपये का लाभ होगा.दरअसल, बदली हुई नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपये वाले को कोई टैक्स नहीं देना, वहीं 3 से 7 लाख रुपये वाली आय के लोगों को 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपये की आय वाले लोगों को 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये की आय वालों को 15 फीसदी और 12 से 15 लाख रुपये की आय वालों को 20 फीसदी टैक्स देना होगा. इनमें जो लोग 15 लाख से अधिक आय की कैटिगरी में हैं, उन्हें 30 फीसदी टैक्स देना होगा.