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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद नहीं आया रिफंड, स्टेप बाय स्टेप जानें अब क्या करें?

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इनकम टैक्स रिटर्न यानी (ITR) फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 को समाप्त हो चुकी है. कई टैक्सपेयर्स को अभी भी रिफंड का इंतजार है. आईटीआर भरने के बाद रिफंड में देरी होना एक आम समस्या है, जिससे कई टैक्सपेयर्स परेशान होते हैं. रिफंड का पैसा कब तक आना चाहिए और रिफंड में देरी हो तो क्या किया जा सकता है, यह जानना जरूरी है ताकि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने रिफंड के पैसे को हासिल कर सकें.

जीएमआर ग्रुप के एमएजी ऑडिटर सीए आदर्श झा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि अगर टैक्सपेयर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के माध्यम से या सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) में साइन्ड आईटीआर-वी जमा करके अपने आईटीआर की वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं की है, तो रिफंड की प्रोसेस में देरी हो सकती है और टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने की तारीख से 30 दिनों के भीतर रिटर्न कोई-वेरिफाई करना होगा.

आईटीआर की प्रोसेसिंग में देरी के कारण रिफंड में देरी
आईटीआर की प्रोसेसिंग में देरी के कारण रिफंड में देरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगर टैक्सपेयर्स ने अपने आईटीआर की ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं की है, तो रिफंड में देरी हो सकती है. आईटीआर में गलतियां, जैसे कि इनकम में अंतर, बैंक अकाउंट की जानकारी में गलती, पैन डिटेल में गलती आदि भी रिफंड में देरी का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा, 26एएस और एआईएस के साथ आय मैच न करना, बैंक खाते की गलत जानकारी, पैन विवरण में गलती के चलते भी रिफंड में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड जारी करने से पहले आईटीआर में डिटेल वैरिफाई करने के लिए एडवांस टूल का उपयोग करता है.

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर करें स्टेटस की जांच
आदर्श झा ने कहा कि अगर रिफंड आने में देरी हो रही है तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्टेटस की जांच करनी चाहिए. इससे आपको प्रोसेसिंग के मौजूदा चरण और किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी मिलेगी जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है. अगर देरी बहुत ज्यादा है तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपडेट के लिए सीपीसी हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं. अगर बैंक अकाउंट के गलत मिलान के कारण कोई रिफंड फेल होता है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल में बैंक विवरण अपडेट करें और फिर टैक्स रिफंड फिर जारी करने का अनुरोध करें.

इनकम टैक्स रिफंड फिर से जारी करने के लिए अनुरोध कैसे करें?

  • आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • ‘Services’ टैब पर जाकर ‘Refund Reissue’ बटन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा, वहां ‘Refund Reissue Request’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आप उस आईटीआर का चयन करें जिसके लिए आप रिफंड फिर जारी करना चाहते हैं.
  • इसके बाद बैंक अकाउंट का चुनें जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं.
  • अगर आपका बैंक अकाउंट वैरिफाई नहीं है, तो पहले इसको वैरिफाई करना होगा.
  • फिर आगे बढ़ें और वैरिफिकेशन करने के लिए आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी चुनें.