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नियम में बदलाव: अक्टूबर से नियमों में बड़ा बदलाव, LPG की कीमत से लेकर PPF खाते तक सरकार का बड़ा फैसला

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सितंबर का महीना समाप्‍त होने में अब कुछ ही दिन बचा है. अगले महीने की पहली तारीखा यानी 1 अक्टूबर से आम आदमी से जुड़ी कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है. इसमें एलपीजी की कीमतों से लेकर और पीपीएफ खाते तक के नियम शामिल हैं. दरअसल, हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं. सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियां भी अपने नियमों में बदलाव करती हैं. आम आदमी को इन नियमों में बारे में पता होता जरूरी है. इन बदलावों का आम आदमी के जेब पर सीधा असर आम पड़ता है.

LPG सिलेंडर के दाम 
आमतौर हर महीने की एक तारीख को सरकार एलपीजी के दाम में बदलाव करती है. कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर रसोई गैस के दाम में बदलाव देखा जाता है. ऐसे में इस बार भी एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव की उम्‍मीद की जा रही है. पिछले महीने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया.

ATF और CNG-PNG के रेट
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ ही तेल मार्केटिंग कंपनियां एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) और सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) की कीमतों में भी बदलाव करती हैं. ऐसे में इस बार भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

पीपीएफ अकाउंट्स के 3 नए नियम
अगर एनआरआई खाताधारक अपने PPF खाते को नियमों के अनुसार अपडेट नहीं करते, तो उन्हें किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा. नए दिशानिर्देशों के अनुसार नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों में तब तक POSA की ब्याज दर लागू रहेगी जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता. इसके अलावा अगर किसी के पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो केवल प्रमुख खाते पर ही योजना की ब्याज दर लागू होगी।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर असर
सुकन्या समृद्धि योजना पर भी नए नियम लागू होंगे.नए नियम के तहत 1 अक्टूबर से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं. अब उन खातों को जिन्हें दादा-दादी ने बिना पेरेंट्स के नाम के खोला था, कानूनी अभिभावकों या प्राकृतिक माता-पिता के नाम पर स्थानांतरित करना आवश्यक होगा.