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अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे थे दलील पर दलील, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी कोई बात, शरद पवार को दे दिया बड़ा झटका

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एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के घड़ी चुनाव निशान को लेकर आज शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की. शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीले रखीं. शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के ‘घड़ी’ चुनाव निशान का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई. शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजित पवार से जुड़ा धड़ा घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल करके मददाताओ के मन में भ्रम पैदा कर रहा है.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजित पवार गुट को हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट 6 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका पिछला आदेश है, उसका पालन करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरद पवार का फोटो का इस्तेमाल अजित पवार गुट नहीं करेगा. अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार रखी गई है. इससे महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. अजित पवार गुट को चुनाव निशान ‘घड़ी’ का इस्तेमाल करने से रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है.

अजित पवार घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकेंगे
अजित पवार इस विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से कहा कि एनसीपी को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए ‘घड़ी’ निशान का इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही यह भी कहा कि इसका एक डिस्क्लेमर भी देना चाहिए कि घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल अदालतों में विवाद का विषय है और यह शरद पवार द्वारा दायर याचिका के अंतिम फैसले के अधीन है.

डिस्क्लेमर शामिल करने का निर्देश
लोकसभा चुनावों से पहले 19 मार्च और 4 अप्रैल को कोर्ट ने एनसीपी को सभी प्रचार सामग्रियों में यह डिस्क्लेमर शामिल करने का निर्देश दिया था कि ‘घड़ी’ निशान  का इस्तेमाल न्यायालय के विचाराधीन है. आज सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को यह भी निर्देश दिया कि वे इस आशय का एक अंडरटेकिंग दाखिल करें कि राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी पिछले आदेशों का पालन किया जाएगा.