ट्रांसफर आर्डर जारी होने के बाद नए स्थान पर ज्वाइनिंग नहीं देने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। जीएडी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कई शासकीय सेवक ट्रांसफर आर्डर को कोर्ट में चुनौती देने के बाद ड्यूटी नहीं आते हैं। यह सर्विस रुल का उल्लंघन है।
जीएडी ने विभाग प्रमुखों को जारी दिशा निर्देश में ट्रांसफर आर्डर जारी होने के 10 दिन के भीतर कार्यमुक्त करने के लिए कहा है। साथ ही 7 दिन में ज्वाइन नहीं करने वालों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। देखें जीएडी का आर्डर
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