दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की और कहा कि जेल में बंद सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए. आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने पांच फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मुस्तफाबाद से मैदान में उतारा है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा, “ऐसे सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, जो जेल में बंद हैं.” हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने हुसैन को नामांकन दाखिल करने के लिए पैरोल दी थी.
हुसैन के लिए पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि कृपया इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई कर लें. जस्टिस मित्तल ने कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है. दरअसल, इन सभी लोगों को डिबार किया जाना चाहिए. इसपर ताहिर के वकील अग्रवाल ने कहा कि यह एक वास्तविक मामला है और उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मंगलवार के लिए लिस्ट कर दिया.