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सेबी ने रद्द किए 4 स्टॉक ब्रोकरों के रजिस्ट्रेशन, फटाफट चेक करें कहीं आपका अकाउंट भी तो नहीं था इनमें

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को चार स्टॉक ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया. इन चारों में सिंगल विंडो सिक्योरिटीज, सननेस कैपिटल इंडिया ), जीएसीएम टेक्नोलॉजीज , और इन्फोटेक पोर्टफोलियो शामिल हैं. यह कदम तब उठाया गया, जब यह पाया गया कि ये कंपनियां सेबी के रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में विफल रही थीं. सेबी ने चार अलग-अलग आदेशों में कहा कि इन कंपनियों के पंजीकरण सर्टीफिकेट्स रद्द करने का मुख्य कारण यह है कि वे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य नहीं हैं, जिससे निवेशकों को धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है.

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बावजूद ये कंपनियां अपने द्वारा की गई किसी भी गलत कार्रवाई या चूक के लिए जिम्मेदार रहेंगी. साथ ही, उन्हें सेबी को बकाया शुल्क, देय राशि और ब्याज का भुगतान करना होगा. सेबी के अनुसार, इन ब्रोकर्स को रजिस्ट्रेशन कुछ शर्तों के साथ दिया गया था, जिसमें यह शामिल था कि वे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बने रहें.

क्या गलत किया था इन ब्रोकरों ने?
हालांकि, ये कंपनियां अब किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की सदस्य नहीं हैं, जिसके कारण वे ब्रोकर विनियमन, 1992 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रही हैं. इस विनियमन के अनुसार, स्टॉक ब्रोकर्स को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होना अनिवार्य है. सेबी ने यह भी बताया कि इन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था, और यह जानकारी उन्हें पहले ही दी जा चुकी थी.

सेबी ने इंटरमीडिएरी विनियमन, 2008 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इन स्टॉक ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट्स रद्द कर दिए हैं. यह कदम निवेशकों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है. सेबी का यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य और मान्यता प्राप्त ब्रोकर्स ही निवेशकों के साथ काम करें.