

को प्रार्थी पूरनलाल राठौर निवासी बिजरवार का थाना गौरेला में दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सोने चांदी का जेवर बेचने का लालच दिखाकर 02 लाख रुपए ठगी करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया था जिसकी रिपोर्ट पर थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 173/2024 धारा 420, 465, 468, 471,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना के आरोपी प्रभु सोलंकी पिता नाथु सोलंकी उम्र 35 साल निवासी शांतिपारा भिलाई तीन थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग 2 श्रीमती सीताबाई पति विष्णु प्रसाद राठौर उम्र 28 साल डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव 3 लक्ष्मण पिता हीरालाल राठौर उम्र 28 साल निवासी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार कर दिनांक 10/5/24 को न्यायालय पेश किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया था जिस पर माननीय न्यायालय जेएमएफसी पेंड्रा रोड के द्वारा आरोपियों के ऊपर अपराध सबूत पाए जाने पर तीनों आरोपियों को तीन वर्ष कारावास एवं एक ₹1000 का अर्थ से दंडित किया गया है मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामनिवास राठौर के द्वारा की गई है।