यह पास प्राइवेट और नॉन-कमर्शियल गाड़ियों जैसे कार, जीप और वैन के लिए है. 3,000 रुपये की एकमुश्त रकम में नेशनल हाईवे (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) पर 200 बार टोल पार कर सकते हैं. इसकी वैधता एक साल या 200 क्रॉसिंग, जो पहले पूरा हो. यह केवल NHAI की ओर से ऑपरेट टोल प्लाजा पर लागू होगी. स्टेट हाईवे या प्राइवेट टोल पर सामान्य FASTag दरें लागू होंगी.
- पॉइंट-आधारित टोल: हर क्रॉसिंग एक ट्रिप गिनी जाएगी; राउंड ट्रिप में 2 ट्रिप.
- क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम: एक एंट्री-एग्जिट जोड़ी एक ट्रिप मानी जाएगी.
- प्लेटफॉर्म: राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI/MoRTH वेबसाइट के जरिए आवेदन करें.
- लॉगिन: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन और FASTag ID डालें.
- पेमेंट: UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ₹3,000 का भुगतान.
- एक्टिवेशन: भुगतान के 2-24 घंटे में पास एक्टिवेट, SMS से सूचना मिलेगी.
- व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो
- KYC दस्तावेज (पहचान और पता प्रमाण)
- राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट पर बचे हुए ट्रिप देखें.
- SMS अपडेट के लिए ‘BAL PAS’ को 14434 पर भेजें.



