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कल से लागू हो रहे 4 नए लेबर कोड, सैलरी से लेकर ऑफिस टाइमिंग तक…सब पर होगा असर

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नौकरीपेशा लोगों के लिए कल यानी 1 अप्रैल 2026 बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है. केंद्र सरकार के नए श्रम कानून (New Labour Codes) कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगे. ये बदलाव केवल कागजी नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा असर कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी, पीएफ (PF) कंट्रीब्यूशन, काम के घंटे और आपके अधिकारों पर पड़ेगा. सरकार 44 श्रम कानूनों को खत्म कर अब 4 लेबर कोड लागू कर रही है.

नए श्रम कोडों के तहत काम के मानक घंटे पहले की तरह 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे साप्ताहिक रहेंगे. लेकिन, इनमें काम के तरीकों को अधिक लचीला बनाया गया है. कंपनियां कर्मचारियों को फ्लेसिबल वर्किंग कल्चर दे सकेंगीं. इसके अलावा साप्ताहिक काम के घंटों के प्रबंधन के आधार पर ज्‍यादा ओवरटाइम भी मिल सकेगा.

चार श्रेणियों में बंटे हैं कानून

सरकार ने पुराने और उलझे हुए कानूनों को चार मुख्य श्रेणियों में समेट दिया है. इन चारों कोड के तहत कुल 29 प्रमुख प्रावधान तैयार किए गए हैं, जो व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाएंगे.

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