जिले के विकासखण्ड लोरमी के ग्राम ढोलगी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन स्वामित्व रिक्त होने पर दुकान के संचालन हेतु ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि शाखा समितियां एवं अन्य सहकारी समितियों से 15 दिवस के भीतर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। लोरमी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती मेनका प्रधान ने बताया कि इच्छुक समितियां आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोरमी में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा उचित मूल्य की दुकान संचालन की स्थिति में ग्राम पंचायत को दुकान संचालन स्वतः करना होगा अर्थात् किसी निजी व्यक्ति को दुकान संचालन हेतु अधिकृत नही किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत द्वारा दुकान संचालन करने पर सरपंच एवं पंच, पंचायत सचिव तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कार्डधारी तथा अंत्योदय कार्डधारी व्यक्ति जिसमें दो महिला सदस्य होना आवश्यक है, के समिति द्वारा संचालन किया जाना होगा। स्थानीय शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को सेल्समेन के पद पर ग्राम पंचायत के अनुमोदन पश्चात् रखा जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार महिला स्व सहायता समूह द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन की स्थिति में समूह का पंजीयन 03 माह पूर्व होना अनिवार्य है। समूह के खाते में पर्याप्त धन राशि जमा होना अनिवार्य है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कांटा, टेबलेट एवं एक माह के खाद्यान्न तथा केरोसीन के डी.डी. हेतु पर्याप्त राशि होना अनिवार्य है। समूह द्वारा विक्रेता के पद पर शिक्षित बेरोजगार महिला को रखना अनिवार्य होगा।