पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट से लेनदेन बढ़ा है, खासकर लोग मोबाइल से यूपीई ट्रांजेक्शन ज्यादा करने लगे हैं. मोबाइल से पेमेंट करना बहुत आसान है. लेकिन, कभी-कभी छोटी-सी गलती की वजह से पेमेंट करते समय पैसा गलत व्यक्ति के अकाउंट में चला जाता है. इसके बाद यूजर्स परेशान होने लगते हैं कि आखिर ये पैसा वापस कैसे मिलेगा?
क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने गलती से यूपीआई ट्रांजैक्शन किया है ? पैसे किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहे थे और किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चले गए? हालांकि, ऐसा होने पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से अपना पैसा वापस पा सकते हैं. आइये जानते हैं कैसे?
क्या करें
अगर आपके हाथ से कभी गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाता है तो सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर सर्विस विभाग या यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें. आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, आपको सबसे पहले गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होगी.
एनपीसीआई पोर्टल पर भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप एनपीसीआई पोर्टल https://www.npci.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. पोर्टल पर “What We do” पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से “UPI” चुनें. इसके बाद, “कम्प्लेन्ट सेक्शन” में जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें, लेनदेन का विवरण भरें, इसमें बैंक का नाम, यूपीआई आईडी, ईमेल और फोन नंबर की डिटेल दें. इसके बाद ‘issue’ को ‘Incorrectly transferred to the wrong UPI address’ के विकल्प को चुनें. साथ ही, वैलिड डॉक्यूमेंट भी अटैच करें.
अगर शिकायत करने के 30 दिनों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप आगे की सहायता के लिए बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के भीतर ही कर सकते हैं.