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पेटीएम पर प्रतिबंध लेकिन घबराएं नहीं ग्राहक, आरबीआई ने संकटमोचक बनकर दी राहत

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई का जोरदार डंडा चला है. अनुपालन नें गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव यानी 31 जनवरी 2024 से लागू हो गया है. इतना ही नहीं 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहक भी पेटीएम अकाउंट में अमाउंट नहीं जोड़ पाएंगे.

लेकिन मौजूदा ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. अगर पेटीएम की किसी भी सेवा में उनके पैसे पड़े हैं तो वह उनका इस्तेमाल पैसे खत्म होने तक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें कोई डेडलाइन नहीं दी गई है.

क्या कहा आरबीआई ने?
हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं वह अपने अभी के अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं. चाहें वह पैसा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है. आपके खाते में अभी जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छानुसार किसी भी तिथि तक इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन 29 फरवरी के बाद इनमें से किसी भी सर्विस में नया अमाउंट नहीं जोड़ा जा सकेगा.

29 फरवरी के बाद कोई सर्विस नहीं
आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी. इसमें AEPS, IMPS, BBPOU या UPI जैसी सेवाएं शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेज और पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड की नोडल सेवाएं भी जल्द से जल्द बंद करने को कहा है.