छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “महतारी वंदन योजना” को लागू किया है. इस योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के स्थनीय निवासी प्रत्येक विवाहित महिला जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो उसे सालाना 12000 रुपए (प्रतिमाह 1000 रुपए) दिया. जिसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन पंजीयन 05 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है. जिसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है. 21 फरवरी को अंतरिम सूची जारी किया जाएगा. सूची में अपना नाम नही होने पर 25 फरवरी तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं.
बता दें इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो.01 जनवरी 2024 तक को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष पुर्ण कर ली हो. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी.
महतारी वंदन योजना की अपात्रता
परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो.
परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के शासकीय विभाग / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी हो.
परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद / विधायक हो.
जिनके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो.
कैसे करें आवेदन
महतारी वंदन योजना के ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.egstate.gov.in तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन भरे जा सकेंगे. आंगनवाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव प्रभारी, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवदेन कर सकते हैं. आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.
आवेदन करने की प्रक्रिया
महतारी वंदन योजना की आवेदन पत्र पूर्णता: निःशुल्क है. आवेदन पत्र जमा करने के लिए जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प लगाया जाएगा जो ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय में जमा लगेंगे.उसके बाद सभी प्राप्त आवेदनो को जिले कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी. आवेदन ऑनलाइन होने पर प्री प्रिंटेड पावती दी जायेगी, यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी.
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
1. जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/मतदाता परिचय-पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस.
2. स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो.
3. स्थानीय निवासी के लिए निवास प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान-पत्र.
4. स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, और पैन कार्ड.
5. विवाह का प्रमाण-पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायो द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र.
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र.
7. पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति.
8. स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र