मौजूदा समय आधार लगभग हर जगह जरूरी हो गया है, चाहे लाइसेंस बनवाना हो, पैन बनवाना हो या वोटर कार्ड बनवाना हो, बगैर आधार सारे काम मुश्किल होते हैं. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब भी तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक आधार नहीं बनवाया है. ऐसे लोगों के लिए यह खबर काम की हो सकती है, जो पहली बार आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं.
यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथारिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के आधार केन्द्र एनसीआर के प्रभारी प्रभारी नीशू शुक्ला बताते हैं कि लेकिन अगर आप पहली बार यूआईडीएआई में नामांकन कराने जा रहे हैं, यानी पहली बार आधार बनवा रहे हैं तो यह बिल्कुल निशुल्क होगा. इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. हालांकि आधार कार्ड का प्रिंट आउट नहीं मिलेगा. केवल नामांकन ही होगा. आधार में अपडेट कराने से लेकर प्रिंट आउट निकलवाने तक के लिए चार्ज 30 रुपये से लेकर 70 रुपये देने होते हैं. यह चार्ज यूआईडीएआई सेंटरों के हैं.
यहां बन सकता है निशुल्क आधार
फ्री आधार कार्ड बनवाने के लिए यूनिक आइडेंटीफिकेशन अॅथारिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के ही सेंटर पर जाना होगा. क्योंकि बैंक या पोस्ट आफिस में इसके लिए कुछ चार्ज लिया जा सकता है. लेकिन यूआईडीएआई के सेंटर में आधार नामांकन बिल्कुल फ्री है और इसके सेंटर देशभर के ज्यादातर जिलों में बने हैं.
प्रिंट आउट की भी नहीं है जरूरत
अगर आपने आधार का नामांकन करा लिया है और ऑनलाइन आधार दिख रहा है तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवाने की जरूरत नहीं है. बाजार में आधार का प्रिंट आउट निकलवाने के लिए 200 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं. इसलिए प्रिंट आउट के बजाए इसे डिजी लॉकर (Aadhar card in Digilocker) में सेव कर लें. जब भी कहीं इसकी जरूरत पड़े तो आप डिजी लॉकर से आधार दिखा सकते हैं. यह पूरी तरह मान्य होगा. सरकारी या गैर सरकारी आफिस इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं.
पांच वर्ष से छोटे बच्चों का आधार बनवाना बहुत आसान
पांच वर्ष से छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनाने का तरीका बहुत ही आसान है. इस उम्र तक के बच्चों के बायोमेट्रिक नहीं होती है. कार्ड में फोटो जरूरत लगती है. इस वजह से बच्चे को आधार केन्द्र ले जाना आवश्यक है. नवजात या पांच वर्ष से कम बच्चों के आधार कार्ड के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. यह सर्टिफिकेट नगर निगम का होना चाहिए. अस्पताल का मान्य नहीं होगा. इसके साथ ही परिवार के मुखिया का आधार कार्ड होना चाहिए. इसमें ध्यान रखने वाली यह बात होती है कि बर्थ सर्टिफिकेट में माता-पिता का वही नाम होना चाहिए जो आधार में हो. अगर नाम एक जैसा नहीं होगा तो आधार नहीं बनेगा.