बैंकों के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है, जो भी बैंक बैंकिंग अधिनियम और आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करता है. सेंट्रल बैंक की ओर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. इस बार आरबीआई ने एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
किस बैंक का लाइसेंस किया गया रद्द ?
आरबीआई ने खुद इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के पाली स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. बैंक के पास संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। जिससे उनकी कमाई की क्षमता भी कम हो गई. इसलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. आरबीआई ने यह फैसला ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए लिया है.
सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने आदेश जारी किया है कि उसने राजस्थान के रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज को भी बैंक बंद करने के लिए कहा है. इसके साथ ही एक लिक्विडेटर की भी नियुक्ति की जाएगी. बैंक के सभी जमाकर्ताओं को अपनी कुल जमा राशि से 5 लाख रुपये की बीमा राशि के रूप में क्रेडिट गारंटी और बीमा निगम से दावा प्राप्त करने का अधिकार है.
कई बैंक पहले ही बंद हो चुके हैं
इससे पहले भी RBI ने पर्याप्त पूंजी न होने और कमाई की कोई संभावना न होने के कारण कई बैंकों को बंद कर दिया है. पिछले साल इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था.