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अगर प्‍लेन खड़ा है और उड़ान में हो रही है, केन्‍द्र सरकार ने अब यात्र‍ियों को दी राहत, एयरलाइंस को द‍िया यह न‍िर्देश

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नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने सोमवार को हवाईअड्डा ऑपरेटर और एयरलाइनों कंपनियों के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा कि अगर फ्लाइट के उड़ान में अधिक देरी हो रही हो तो यात्रियों को विमान से उतार कर डिपार्चर टर्मिनल के बोर्डिंग क्षेत्र में उतारें. हसन ने कहा, ‘हमने दोनों एयरलाइंस और हवाईअड्डा संचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को आदेश जारी किया कि उड़ान में देरी होने पर यात्रियों को लंबे समय तक विमान में न बैठना पड़े.’

बीसीएएस हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की देखरेख करता है. विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था बीसीएएस ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें विमान में सवार होने के बाद उड़ान की रवानगी में लंबा विलंब होने पर यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार के जरिये बाहर निकलने की अनुमति दी गई है.

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) का नवीनतम निर्देश हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ और उड़ान में देरी के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में आया है. कई बार यात्री विमान में सवार होने के बाद फ्लाइट के उड़ान न भरने की सूरत में लंबे समय उसके अंदर फंसे रह जाते हैं.

बीसीएएस के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने सोमवार को कहा कि नए दिशानिर्देश 30 मार्च को एयरलाइन कंपनियों और हवाई अड्डा संचालकों को जारी किए गए थे और अब ये लागू हो चुके हैं. ये दिशानिर्देश यात्रियों का ‘कम उत्पीड़न’ सुनिश्चित करने में मदद करेंगे और उन्हें विमान में सवार होने के बाद लंबे समय तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा.