अगर रेलवे स्टेशन या परिसर में कहीं पर भी किसी के साथ कोई घटना होती है और व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका इलाज भारतीय रेलवे कराएगा. भले ही पीडि़त व्यक्ति के पास रेलवे का कोई टिकट हो या न हो. रेलवे की पहली प्राथमिकता उस व्यक्ति का तुरंत इलाज कराना है. आइए जानें क्या है रेलवे का यह नियम.
रेल मैन्युअल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से सफर करने के लिए प्लेटफार्म या स्टेशन पहुंचता है, यहां तक कि स्टेशन परिसर तक पहुंचा जाता है. उस दौरान किसी के साथ कोई घटना हो जाती है और वो घायल हो जाता है. उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर तुरंत उपचार कराने की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की है. भले ही उस व्यक्ति के पास किसी तरह का टिकट हो या न हो.
रेल मैन्युल के अनुसार परिसर पर आने वाल प्रत्येक व्यक्ति रेलवे का संभावित यात्री हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति बगैर टिकट है तो रेलवे उस पर कार्रवाई बाद में करेगा. टिकट नहीं होने के की वजह से किसी का उपचार रोका नहीं जा सकता है. इस रेलवे सभी का भला करेगा. व्यक्ति यात्री हो या न हो.