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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार, नहीं होगी कोई परेशानी

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देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर है. वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.31 जुलाई, 2024 तक सभी टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करना आवश्यक है. इसके बाद आपको आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ेगा. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्सपेयर्स को अलग-अलग दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर यह डॉक्यूमेंट्स न मिलें तो कई बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त फॉर्म-16 होना बहुत आवश्यक है. फॉर्म-16 नियोक्ता जारी करते हैं. अगर आपने इस वित्त वर्ष नौकरी बदली है तो पुरानी कंपनी से फॉर्म-16 लेना आवश्यक है.फॉर्म-16 के साथ-साथ टैक्सपेयर्स के पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है. अगर आपने एफडी जैसी स्कीम्स में निवेश किया है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देना आवश्यक है.इसके साथ ही अगर आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम्स में निवेश करते हैं तो इन सभी निवेश के जरिए होने वाली कमाई का ब्योरा देना आवश्यक है. निवेश के जरिए कैपिटल गेन के डिटेल्स आईटीआर में दर्ज करना आवश्यक है.इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त किसी भी जानकारी को न छुपाएं. इससे आपको बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.