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इस तारीख से पहले फाइल कर लें आईटीआर, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

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वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए आईटीआर भरा जा रहा है. आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अगर इससे पहले आईटीआर फाइल नहीं किया जाता तो आयकरदाता को पेनल्टी के साथ आईटीआर भरना पड़ेगा. हालांकि, कई बार आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी जाती है केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है. आईटीआर को बाद को अंतिम समय के लिए बचाकर रखना भारी पड़ सकता है.

दरअसल, 31 जुलाई के आसपास आयकर विभाग की वेबसाइट पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है और कंजेशन के कारण कई बार आईटीआर फाइल करना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसलिए इस काम को जितना पहले निपटा लें उतना बेहतर. कोशिश करें कि यह काम 31 जुलाई से पहले ही कर लिया जाए.

टाइमलाइन पार हुई तो?
अगर आप सही समय पर आईटीआर नहीं भर पाए तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. वह 31 दिसंबर 2024 तक ये वाला आईटीआर फाइल कर पाएंगे. हालांकि, आईटीआर फाइल करने में देरी के कारण उन्हें 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है. पेनल्टी की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि डेडलाइन के कितने दिन बाद आईटीआर भरा जा रहा है.

किसे भरना है आईटीआर
अगर आपकी सैलरी बेसिक एग्जंप्शन लिमिट (3 लाख रुपये) से ऊपर है तो आपको आईटीआर भरना होगा. अगर आप भारत के रहने वाले हैं लेकिन आपके पास देश से बाहर भी एसेट है. आपका सैलरी स्लैब कितना भी हो लेकिन आप अगर स्टॉक्स, बॉन्ड या ईएसओपी के जरिए बाजार में निवेशित हैं तो भी आपको आईटीआर भरना चाहिए. यदि आप बिजनेस करते हैं और आपकी सेल 60 लाख रुपये के पार हो जाए तो भी आपको आईटीआर भरना होगा.