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रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, इन नियमों का करना होगा पालन…नहीं तो होगी कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है. राजधानी में गणेशजी के एक से बढ़कर बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित किए जाएंगे. जिसे देखने शहर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है. वहीं गणेश उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है. मंगलवार को एडिशनल कलेक्टर देवेन्द्र पटेल ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक ली. बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे. गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को एनजीटी के निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया गया है.

जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव समितियों को शांति भंग नहीं करने की भी अपील की गई. बैठक के दौरान गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से ट्रैफिक बाधित ना हो इसके लिए सड़क किनारे पंडाल नहीं लगाने कहा है. जिला प्रशासन के अनुसार सभी समितियों को गणेश उत्सव के आयोजन के दौरान एनजीटी के जारी निर्देशों का पालन करना होगा. नियमो के अनुसार मूर्ति के विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए. साथ ही सभी पंडालो पर सुरक्षा के लिहाज से पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वालंटियर रखना होगा.

पॉलिथीन थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंधित
आगे कहा गया है कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर किया जाए और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करना होगा. पॉलिथीन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी प्रकार की गंदगी या प्रदूषण की स्थिति में समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनपर कार्रवाई की जाएगी. इसके बैठक में यह भी तय किया गया कि गणेश उत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा.