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ट्रेन में कितना सामान लेकर जाने की इजाजत? हर कोच के लिए अलग है वजन का नियम

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भारत में रोजाना करीब 2 से ढाई करोड़ यात्री रेल से सफर करते हैं इसलिए ट्रेन एक तरह से देश की लाइफ लाइन है. यात्रियों के सुखद सफर के लिए रेलवे कई इंतजाम करता है, साथ ही यात्रियों से भी व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की उम्मीद करता है. क्या आप जानते हैं ट्रेन में कितना लगेज लेकर जाने की अनुमति है. अक्सर, यात्रियों से ज्यादा संख्या उनके सामानों की होती है इसलिए रेलवे ने लगेज लिमिट तय की हुई है. लेकिन, ज्यादातर यात्री इस लिमिट से अनजान हैं और अक्सर तय सीमा से ज्यादा लगेज लेकर जाते हैं.

कोच के हिसाब से लगेज लिमिट

-ट्रेन में आप अपने साथ 40 से लेकर 70 किलोग्राम वजन तक सामान ले जा सकते हैं. हालांकि, कोच की कैटेगरी के आधार पर यह तय किया जाता है कि यात्री किस श्रेणी में कितना लगेज लेकर जा सकता है.

अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो रेलवे के नियमों के मुताबिक 40 किलोग्राम तक लगेज साथ ले जा सकते हैं. लेकिन, अगर आपने तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर सफर किया तो आप पर जुर्माना लग सकता है.

-अगर आप ट्रेन के थर्ड एसी में सफर करते हैं तो अपने साथ 40 किलोग्राम तक वजनी सामान ले जा सकते हैं. वही सेकेंड एसी में यह सीमा 50 किलो तय की गई है.

-इसके अलावा, अगर आप ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर करते हैं तो अपने साथ 70 किलोग्राम तक वजनी सामान को साथ ले जा सकते हैं. यदि आप इससे ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगेज वैन बुक करानी पड़ती है.

भगदड़ की घटना के बाद सख्त रेलवे

दरअसल, मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी. इस हादसे में करीब 9 यात्री घायल हो गए थे. इसके बाद पश्चिम रेलवे ने ट्रेन और स्टेशनों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थीं.

इस दौरान वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी ने कहा कि अक्सर यह देखने में आया है कि यात्री भारी मात्रा में सामान लेकर स्टेशनों पर आते हैं और ट्रेनों में चढ़ते हैं. ज्यादा सामान होने की वजह स्टेशन पर भीड़-भाड़ और बढ़ती है, साथ ही ट्रेन के अंदर यात्रियों को आने-जाने में परेशानी होती है.