घटना का विवरण
दिनांक 20/04/2024 को थाना पेंड्रा में ग्राम पनकोटा निवासी लालजीत नायक की फांसी पर झूलती लाश मिलने की सूचना पर मर्ग क्रमांक पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। प्रारंभिक जांच में मृतक की पत्नी दुर्गावती नायक की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होने पर मामले को गंभीरता से लिया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट:
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की मृत्यु गला दबाकर की गई है, जिससे यह मामला हत्या का सिद्ध हुआ।
जांच में खुलासा:
विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि मृतक की पत्नी दुर्गावती नायक के लाटा ग्राम निवासी कमलेश्वर उरांव से अवैध संबंध थे। दिनांक 19/04/2024 की रात, दोनों ने मिलकर सोते समय गमछे से गला घोंटकर लालजीत नायक की हत्या कर दी। हत्या के पश्चात, घटना को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसी गमछे से मृतक को फांसी पर लटका दिया गया।
गिरफ्तारी एवं न्यायालयीन कार्यवाही:
साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल की न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों – दुर्गावती नायक एवं कमलेश्वर उरांव – को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले की पैरवी:
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री कौशल सिंह द्वारा की गई।



