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अब सोलर प्लांट लगाना और सस्ता होगा, सीधे 4 फीसदी टैक्स घटाने की तैयारी में सरकार

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नवीकरणीय एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है. खासकर सोलर प्लांट लगाने के खर्चे में बड़ी गिरावट आने की संभावना है. जीएसटी परिषद ने अक्टूबर में होने वाली बैठक में रिन्यूवेबल एनर्जी के लिए इंजीनियरिंग, सरकारी खरीद और निर्माण (EPC) कॉन्ट्रैक्ट पर टैक्स में बड़ी छूट देने की मंशा जताई है. ऐसा होता है तो सोलर एनर्जी के प्लांट लगाने के लिए सरकार जीएसटी में बड़ी छूट दे सकती है. इस कटौती से आने वाले समय में सोलर एनर्जी के प्लांट लगाना सस्ता हो जाएगा.
सूत्रों का कहना है कि जीएसटी परिषद ने इस कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस वाले हिस्से पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार शुरू किया है. इसका फायदा सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने वालों को मिलेगा. ईपीसी (EPC) कॉन्ट्रैक्ट बडे़ पैमाने पर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने और उसका इन्फ्रा तैयार करने का एक मॉडल है. इस एग्रीमेंट के तहत सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ही सारा काम पूरा करके प्रोजेक्ट के मालिक को डिलीवर करना होता है. कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिजाइन से लेकर उपकरण और उसका फाइनल निर्माण तक सारा काम अकेले ही पूरा करना होता है.
अभी कितनी है जीएसटी दर
जीएसटी के मौजूदा प्रावधानों के तहत सोलर प्लांट लगाने की प्रभावी दर करीब 8.9 फीसदी रहती है, लेकिन परिषद ने इस पर सीधे 5 फीसदी रेट लगाने का फैसला किया है. इसके बाद सीधे 4 फीसदी की बचत होगी. ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पर 70:30 का फॉर्मूला लागू होता है. इसका मतलब है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल होने वाले 70 फीसदी खर्चों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है और शेष 30 फीसदी पर 18 फीसदी जीएसटी वसूले जाते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट में 70 फीसदी हिस्सा उपकरणों और सामानों का मानती है, जिस पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है. वहीं, 30 फीसदी हिस्सा सर्विस का माना जाता है, जिस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है. सूत्रों का कहना है कि इंडस्ट्री ने इस पर फ्लैट 5 फीसदी जीएसटी लगाने की डिमांड की है, जिस पर अगली बैठक में बातचीत की जा सकती है.

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