दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक पर लगे आरोपों पर यूएपीए के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में इसके संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी. इन पर चीन के समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए पैसे लेने का आरोप है.
इससे पहले 9 जनवरी को अदालत ने चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी. उन्होंने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के सामने एक आवेदन दायर कर माफी की मांग भी की थी. चक्रवर्ती ने दावा किया था कि उनके पास ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका वह दिल्ली पुलिस को खुलासा करना चाहते हैं.
अदालत ने पिछले साल 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 60 और दिन का समय दिया था. पुलिस ने अधिकतम अवधि के विस्तार की मांग की जो कि यूएपीए सहित विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के दिन से 180 दिन है. पुलिस के आवेदन में मामले में काफी सारे दस्तावेज और सबूत पर जोर दिया गया, जिसमें कहा गया कि एजेंसी को दिल्ली के बाहर दौरा करने की जरूरत है, इसलिए जांच में समय लग सकता है.
स्पेशल सेल ने मामले के संबंध में 17 अगस्त, 2023 को न्यूज़क्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी. अगस्त में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था.