घर बनाना एक महंगा काम है. यह काफी टाइम-टेकिंग काम होता है. कई लोग अपनी कई सालों की कमाई का इस्तेमाल घर बनाने में लगा देते हैं. इस घर में उनका पैसा तो लगा ही होता है साथ में भावनाएं भी जुड़ी होती हैं. अगर यह घर अवैध घोषित हो जाए और उस पर बुल्डोजर चल जाए तो फिर दूसरे लोग उस पीड़ा की कल्पना ही कर सकते हैं जो उस शख्स होगी. इसलिए मकान का निर्माण हमेशा सारी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही करना चाहिए.
अक्सर लोग चाहते हैं कि उनका घर सड़क के पास हो. हाईवे के नजदीक की जमीन इसलिए महंगी भी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी निर्माण हाईवे के बहुत नजदीक नहीं हो सकता है. अगर आपका निर्माण हाईवे से बहुत नजदीक है तो उसे आपके एरिया से संबंधित प्राधिकरण कभी भी तोड़ सकता है.
कितनी दूर होना चाहिए घर
भूमि नियंत्रण नियम, 1964 के अनुसार, किसी भी खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रांतीय हाईवे की किसी सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले निर्माण नहीं होना चाहिए. वहीं शहरी क्षेत्र में यह दूरी घटकर 60 फीट हो जाती है. किसी भी हाईवे की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर की दूरी के अंदर बना कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है और उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है. 40-75 मीटर के दायरे में निर्माण करने के लिए पहले एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी.
रोड से दूरी क्यों जरूरी
घर में रहने वालों को गंभीर वायु प्रदूषण होगा और फेफड़े या अन्य बीमारियां हो सकती हैं.
ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है. वहां रहने वाले लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा खतरे में आ सकती है.