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महिलाओं के लिए खुशखबरी, घर बनाने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा की छूट दे रही सरकार, क्या आप ले सकते हैं लाभ

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प्रधानमंत्री आवास योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. इस योजना का मकसद निम्न व मध्यम आय वाले लोगों को पक्के आवास मुहैया कराना है. इसमें तीन कैटेगरी हैं जिनमें से एक खासतौर पर महिलाओं को लाभ पहुंचाती है. तीन कैटेगरी इस प्रकार हैं- EWS व LIG, MIG-1 और MIG-2. EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलआईजी मतलब लो इनकम ग्रुप, एमआईजी का मतलब मीडिल इनकम ग्रुप.

इसमें से EWS व LIG वाले ग्रुप में विशेषकर महिलाओं को लाभ मिलता है. इसमें सब्सिडी मिलने की शर्त ही यही है कि घर का मालिकाना हक एक महिला के पास हो. आइए दोनों श्रेणियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं. इसके अलावा बाकी श्रेणियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे.

EWS व LIG
इसमें घर की आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. घरर का कार्पेट एरिया EWS के लिए 30 वर्ग मीटर और LIG के लिए 60 वर्ग मीटर होगा. सब्सिडी लेने के लिए प्रमुख शर्त यह है कि यह प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर ही होनी चाहिए. इसमें आपको अधिकतम लोन 6 लाख रुपये तक का मिलता है. इससे पहले परिवार के किसी भी सदस्य के पास अपना घर नहीं होना चाहिए. इसमें अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपये की होगी जो आपकी पात्रता चेक करने के बाद बैंकों द्वारा सरकार से मांगी जाएगी और सीधे उन्हीं के खाते में पहुंचेगी. योजना में लोन अधिकतम 20 साल का होगा.

MIG-1
घर की इनकम 6 लाख से अधिक और 12 लाख रुपये तक होनी चाहिए. इसमें महिला की ओनरशिप वाली अनिवार्यता नहीं है. यहां लोन 9 लाख रुपये तक लोन मिलता है. इसमें मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंड 2.35 लाख रुपये है. यहां कार्पेट एरिया 160 वर्ग मीटर तक होता है.

MIG-2
12.01 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की आय होनी चाहिए. महिला के मालिकाना हक की अनिवार्यता नहीं है. इसमें कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर हो सकता है. यहां लोन 12 लाख रुपये तक का मिलता है. सब्सिडी का अधिकतम अमाउंट 2.30 लाख रुपये है.