Home देश 1 अप्रैल को नहीं बदल पाएंगे 2000 के नोट, आरबीआई ने जारी...

1 अप्रैल को नहीं बदल पाएंगे 2000 के नोट, आरबीआई ने जारी किया आदेश

0

बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने या जमा करने की सुविधा एक अप्रैल, 2024 यानी सोमवार को उपलब्ध नहीं होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को बयान में कहा कि अगले दिन मंगलवार को यह सुविधा केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बहाल हो जाएगी. आरबीआई ने कहा, “वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपये के बैंक नोटों के विनिमय/जमा की सुविधा एक अप्रैल, 2024 दिन सोमवार को उपलब्ध नहीं होगी.”

आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी. बैंक ने बताया कि 29 फरवरी को कारोबारी घंटों की समाप्ति तक 2000 रुपये के लगभग 97.62 प्रतिशत नोट बैंकिंग तंत्र में वापस आ चुके हैं और सिर्फ 8,470 करोड़ रुपये के नोट अब भी जनता के पास हैं.

एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?
आरबीआई के एफएक्यू के मुताबिक, एक व्यक्ति डाकघर से मिलने वाली सुविधा के साथ रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है. आरबीआई ने पिछले साल मई में 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की थी. इस नोट को नवंबर, 2016 में नोटबंदी के समय पहली बार जारी किया गया था.

कहां-कहां बदले जा सकते हैं नोट?
इसके अलावा, लोग देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से आरबीआई के किसी भी इश्यू ऑफिस में ₹2000 के नोट भेज सकते हैं. यह रकम उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी. आरबीआई ने कहा. आरबीआई के ये 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं. प्रारंभ में, बैंक खातों में निकासी नोटों को बदलने या जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 थी. हालांकि, बाद में इसे उसी वर्ष 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था.