Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जग्गी हत्याकांड…..सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी मोहलत, दो शूटरों...

छत्तीसगढ़ जग्गी हत्याकांड…..सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी मोहलत, दो शूटरों ने स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर

0

छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है. राज्य के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केस के आरोपियों आरसी त्रिवेदी, वीके पांडे, अमरीक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी और याह्या ढेबर को सरेंडर करने के लिए तीन हफ्ते अतिरिक्त समय दिया है. दूसरी तरफ, जग्गी हत्याकाण्ड के दो शूटरों ने 15 अप्रैल को सरेंडर कर दिया. शूटर विनोद सिंह राठौर और चिमन सिंह ने विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने शेष सभी 25 आरोपियों को वारंट जारी कर दिया. गौरतलब है कि, जग्गी हत्याकांड छत्तीसगढ़ की पहली राजनीतिक हत्या थी.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था. हाईकोर्ट ने 27 आरोपियों को उम्र कैद की सजा के फैसले को सही ठहराया था. इन 27 के अलावा एक अन्य आरोपी बुलठू पाठक की मौत भी हो चुकी है. गौरतलब है कि 21 वर्ष पहले 4 जून 2003 को एनसीपी के कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या की गई थी. उसके बाद उनके बेटे सतीश जग्गी ने मौदहापारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में निचली अदालत ने 31 मई 2007 को कुछ आरोपियों को बरी करते हुए शेष आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा है. अब शूटर चिमन सिह, याहया ढेबर, तत्कालिक सीएपी अमरिंदर गिल,आरसी त्रिवेदी, व्हीके पाण्डेय, अभय गोयल सहित 27 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है.

अजीत जोगी के बेटे अमित का उछला था नाम
गौरतलब है कि इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी. एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की हत्या के मामले में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को भी मुख्य आरोपी बनाया था. हालांकि, सेशन कोर्ट ने 31 मई 2007 को अमित जोगी को बरी कर दिया, जबकि 28 लोगों को सजा सुनाई थी. सूत्र बताते हैं कि इस मामले के एक आरोपी यहिया ढेबर के भाई अनवर ढेबर ने उस वक्त कहा था कि उसका भाई बेगुनाह है. उसने एक जज के बेटे का स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा भी किया था. अनवर ढेबर स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास भी गए थे. इसके बाद सिंह ने मामले की जांच का आश्वासन दिया था.

ये हैं इस हत्याकांड के आरोपी
इस मामले के आरोपियों में चिमन सिंह, याह्या ढेबर (राहत), अभय गोयल, शिवेंद्र सिंह परिहार, फिरोज सिद्दीकी, विक्रम शर्मा (मृत्यु), विनोद सिंह राठौड़, राकेश कुमार शर्मा उर्फ बब्बू, संजय सिंह कुशवाहा उर्फ चुन्नू, रविंद्र सिंह उर्फ रवि, राजू भदोरिया, नरसी शर्मा, सत्येंद्र सिंह, विवेक सिंह भदोरिया, लाला भदोरिया, सुनील गुप्ता, अनिल पचौरी, हरीश चंद्रा, बुलटू पाठक (मृत्यु), सुरेश सिंह, सूर्यकांत तिवारी (राहत), अमरीक सिंह गिल (राहत), अविनाश उर्फ लल्लन सिंह, जामबंद उर्फ बबलू, श्याम सुंदर उर्फ आनंद शर्मा, विनोद सिंह उर्फ बादल, विश्वनाथ राजभर, अशोक सिंह भदोरिया, राकेश चंद्र त्रिवेदी (राहत), वीके पांडे (राहत) शामिल हैं.

अमित जोगी के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा- सतीश
उस वक्त मृतक रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अजीत जोगी पर गंभीर आरोप लगाया था. सतीश जग्गी ने News18 से खास बातचीत में कहा कि मेरा संघर्ष इस मामले में जारी रहेगा की अमित जोगी को कड़ी सजा मिले. जिसे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था उसे छोड़ दिया. इससे सवाल तो खड़ा होता है. यह कैसे हो सकता कि मुख्य आरोपी बरी हो जाए और सहअभियुक्तों को सजा मिले. मैंने अपने और परिवार के लिए सरकार से सुरक्षा की मांग की है.