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31 मई के बाद फाइल करें TDS, वेतन से हर महीने कटने वाली 10% राशि एकमुश्त पाने का जानें सही तरीका

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम शुरू हो चुका है. लेकिन, देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनकम टैक्स स्लैब के अधीन नहीं आते. उनको कम वेतन मिलता है, पर उनकी सैलरी से 10 प्रतिशत राशि हर माह काटी जाती है. इस प्रक्रिया को TDS (Tax Deducted at Source) कहते हैं. यह पैसा सरकार के खाते में जाता है. यदि आप वेतनभोगी हैं और प्रत्येक महीने आपका भी टीडीएस कट रहा है और तो आप वेतन से कटी इस राशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं. हम बताते हैं कैसे…

CA गुंजन अग्रवाल ने टीडीएस फाइल करने का सही तरीका और सही समय बताया है. गुंजन ने बताया कि वेतन जारी करने वाली संस्था कर्मचारी के वेतन से 10% टीडीएस की कटौती कर इसे सरकार के खाते में जमा कर देती है. टीडीएस का प्रावधान सरकार द्वारा टैक्स चोरी को रोकने के लिए लागू किया गया था. यदि आप इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं हैं तो टीडीएस के रूप में काटी गई राशि से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर टीडीएस की राशि को वापस प्राप्त किया जा सकता है.

ऐसे फाइल कर सकते हैं टीडीएस
CA गुंजन ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान है. जिसे आमतौर पर कई लोग खुद से फाइल कर लेते हैं. लेकिन, टीडीएस फाइल करने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन है. जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति फाइल नहीं कर पता है. इसके लिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसलटेंट के माध्यम से टीडीएस फाइल करना पड़ता है. बताया कि हर क्वार्टर महीने का इनकम टैक्स रिटर्न अगले महीने की 31 तारीख तक फाइल किया जाता है.

31 मई के बाद करें टीडीएस फाइल
सीए ने बताया कि जिनका टीडीएस कटता है, उन्हें 31 मई से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए. इस दौरान यदि कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वह टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. 31 मई के बाद जून या जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए. उन्होंने बताया कि रिटर्न फाइल निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फाइन देना पड़ सकता है.