‘राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार 25 नवंबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वो इस मामले पर की गई कार्रवाई की जानकारी दे. इस याचिका में राहुल गांधी के नागरिकता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी.
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
कौन हैं विग्नेश शिशिर?
कोर्ट ने यह निर्देश कर्नाटक के रहने वाले एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल में उन्होंने खुद को बीजेपी कार्यकर्ता और डॉ. अंबेडकर का फैन बताया है.