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प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए खास खबर! 10 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं, आज ही कंपनी के HR से बात करें

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आईटीआर भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है और इसके साथ ही कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से निवेश घोषणा पत्र मांगना शुरू कर दिया है. प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए टैक्स बचाना बहुत मेहनत का काम है. सरकार ने टैक्स बचाने के लिए नई व्यवस्था भी लागू की थी. लेकिन, नई व्यवस्था में समस्या यह है कि किसी भी निवेश पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर, जैसे ही आपकी सैलरी 7.5 लाख से ऊपर जाती है, टैक्स कटना शुरू हो जाता है। हम आपको बता रहे हैं ऐसा तरीका, जहां नई व्यवस्था में भी आपकी 10 लाख तक की सैलरी पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी।

आपको बता दें कि नई व्यवस्था में अभी भी कुछ चीजों पर टैक्स छूट मिल रही है। अगर यात्रा, परिवहन और ऑफिस के काम के लिए कोई भत्ता लिया गया है तो उस पर भी टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. हम आपको एक ऐसे भत्ते के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप टैक्स बचा सकते हैं। निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऐसे भत्ते देती हैं और इस पर आसानी से टैक्स का दावा किया जा सकता है।

आपके पास करने के लिए क्या है?
अधिकांश निजी और एमएनसी कर्मचारियों के वेतन में एक हिस्सा ईंधन प्रतिपूर्ति का होता है। आप इस बारे में अपने HR से बात कर सकते हैं. अगर आपकी कंपनी की भी ऐसी कोई पॉलिसी है तो आपका HR सैलरी रिवाइज करेगा और उसका एक बड़ा हिस्सा ईंधन भत्ते में डाल सकता है. इस पूरी रकम पर आपको टैक्स छूट मिलेगी और अगर कंपनी की ओर से कोई टीडीएस काटा जा रहा है तो वह कटना बंद हो जाएगा।

कितनी मिल सकती है छूट?
हालाँकि, हर कंपनी के अपने नियम और सीमाएँ होती हैं। हालांकि कार से आने-जाने वाले कर्मचारियों को ईंधन खर्च के नाम पर औसतन 20 हजार रुपये तक मिलते हैं. एक साल में यह रकम 2.40 लाख रुपये हो जाती है. अब अगर आपकी कैश इन हैंड सैलरी 10 लाख के आसपास है तो इसमें से यह पैसा घटाने के बाद सैलरी 7.5 लाख रुपये से नीचे आती है। ऐसा होते ही आप नई कर व्यवस्था के तहत आयकर के दायरे से बाहर हो जाते हैं।