Home छत्तीसगढ़ बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को आजीवन कारावास की...

बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा माननीय एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने सुनाया फैसला

0

जमीन विवाद के कारण जलती लकड़ी से छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर संघातिक चोट पहुंचाकर कर दिया हत्या

थाना गौरेला
अपराध क्रमांक
449/2022
धारा 302, 201 भादवि

मामला 18 नवंबर 2022 का है। गौरेला थाना क्षेत्र के केंवची गांव के बैगापारा में जमीन विवाद को लेकर 55 साल के अधेड़ की गांव के ही रहने वाले भाई ने हत्या कर दिया था। यहां रहने वाला घासीराम बैगा और उसका भाई सेमलाल बैगा दोनों 18 नवंबर की रात एक साथ शराब पी रहे थे उसी दौरान खेती की जमीन को छेकने को लेकर दोनों में विवाद हो गया विवाद अधिक होने के चलते बड़े भाई घासीराम ने छोटे भाई को समझाइस देते हुए एक झापड़ मार दिया जिसके बाद नाराज छोटे भाई सेमलाल बैगा ने एक मोटे जलाउ लकड़ी से घासीराम के सिर पर जोरदार वार किया जिससे मौके पर ही घासीराम की मौत हो गई। वहीं आरोपी ने अपनी भाभी जुगरी बाई को भी मारने के लिये दौड़ाया था पर उसने भागकर अपनी जान बचायी और उसके बाद सेमलाल वहां से भाग खड़ा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही गौरेला पुलिस तत्काल मौके पर पहुचकर शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी के संदिग्ध ठिकाने में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया था। तथा अपराध कायम कर आरोपी के विरुद्ध चालान न्यायालय प्रस्तुत किया था। इस मामले में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी सेमलाल बैगा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। अर्थदंड की अदायगी में चूक करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं अभियुक्त सेमलाल बैगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने किया।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के द्वारा प्रकरण के विवेचक निरीक्षक युवराज तिवारी एवम् उप निरीक्षक योगेश अग्रवाल को उनके सर्विस बुक में 1000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। साथ ही कहा है कि अच्छे विवेचना करने वाले विवेचकों को आगे भी पुरस्कृत किया जाएगा।