

तंबाकू/सिगरेट से होने वाले दुष्प्रभावों की दी गई जानकारी
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत आज दिनांक 19/03/2025 को
कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी एवम् पुलिस अधीक्षक श्रीमति भावना गुप्ता के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा व सुश्री विभा टोप्पो (जिला कार्यक्रम प्रबंधक) जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के नियमो के प्रभावी क्रियान्वयन व पालन हेतु विकासखंड *मरवाही* अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के समीप स्थित पान दुकानों, किराना स्टोर्स आदि में धारा *4 व 6* के तहत कुल 13 चालान काटे गए व 1200 रुपए जुर्माना किया गया एवं निम्नलिखित कार्यवाही की गई-
▪️नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।
▪️सिगरेट/तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया।
▪️कोटपा नियमो का पालन करने हेतु समझाईश दी गई।
▪️कोटपा 2003 धारा लिखित पॉम्पलेट्स प्रदाय किया गया।
विकासखंड marwahi के प्रवर्तन दल के सदस्यों में डॉ हर्षवरधन मेहर, खंड चिकित्सा अधिकारी, ड्रग विभाग से औषधि निरीक्षक पीयूष जायसवाल, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर श्री अरविंद सोनी व थाना मरवाही के तथा अन्य स्टाफ उपस्थित थे ।