

या इनकम टैक्स बिल संसद के अगले सेशन यानी मानसून सेशन में पेश किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि नया इनकम टैक्स बिल संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है. वित्त मंत्री ने सदन में फाइनेंस बिल, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बता कही. सीतारमण ने कहा कि ‘आयकर विधेयक, 2025’ पर सेलेक्ट कमेटी (Select Committee) विचार कर रही है.
निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई कि बिल को संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है. वित्त मंत्री ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल, 2025 पेश किया था. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसे सदन की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का अनुरोध किया था. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बिल पर विचार करने के लिए 14 फरवरी को 31 सदस्यीय सेलेक्ट कमेटी का गठन किया था. बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. यह बिल इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा. सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल को अप्रैल 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है.
इनकम टैक्स बिल की 5 बड़ी बातें
नया इनकम टैक्स बिल पहले के 1961 के कानून से आधा छोटा है, जिससे इसे समझना आसान होगा.
नए इनकम टैक्स बिल में शब्दों की संख्या को घटाकर 2,59,676 कर दिया गया है. यह आंकड़ा पुराने इनकम टैक्स बिल में 5,12,535 पर था.
बिल में चैप्टर्स की संख्या को घटाकर 23 कर दिया गया है, जबकि पुराने इनकम टैक्स बिल में यह संख्या 47 थी. इसके अलावा सेक्शंस की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है.
नए बिल में 57 टेबल शामिल किए गए हैं, जबकि पुराने कानून में सिर्फ 18 टेबल थे.
1200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं.