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बिना फॉर्म 16 के भर सकते है ITR, जल्दी मिल जाएगा रिटर्न का पैसा, बस फॉलो करते जाएं आसान स्टेप

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अप्रैल शुरू होते ही बीते वित्‍तवर्ष का इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरने की आपाधापी भी शुरू हो चुकी है. वैसे तो 1 अप्रैल से ही ITR भरने की शुरुआत हो जाती है, लेकिन तमाम नौकरीपेशा लोगों को उनके नियोक्‍ता की ओर से फॉर्म 16 नहीं मिल पाता और वे चाहकर भी अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं. ऐसे नौकरीपेशा को बताना चाहते हैं कि बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर भरा जा सकता है. इनकम टैक्‍स विभाग खुद इसके रास्‍ते बताता है. बस आपको कुछ आसान से स्‍टेप फॉलो करने होंगे और कुछ डॉक्‍यूमेंट अपने साथ रखना होगा.

आयकर नियम के अनुसार, कंपनियों के लिए हर साल 15 जून से पहले फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य होता है. वहीं, इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है. जाहिर है कि इन 45 दिनों के भीतर ही करोड़ों नौकरीपेशा को अपना रिटर्न भरने की जद्दोजहद करनी पड़ती है. ऐसे में अगर आपके पास बिना फॉर्म 16 के ही ITR भरने की सुविधा हो तो 15 जून तक इंतजार भी नहीं करना होगा, जब तक आपके दूसरे साथी ITR भरने की बाट जोह रहे होंगे, तब तक आपके पास रिटर्न का पैसा भी वापस आ जाएगा. अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बिना फॉर्म 16 के ITR भरा जा सकता है.

क्‍या-क्‍या डॉक्‍यूमेंट चाहिए
बिना फॉर्म 16 के अपना आईटीआर भरने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्‍यूमेंट की जरूरत होगी. इसमें फॉर्म 26 एएस और आपकी सैलरी स्लिप सबसे जरूरी है. दरअसल, फॉर्म 16 के दोनों पार्ट ए और बी में नियोक्‍ता की ओर से आपको मिलने वाली रकम और उस पर काटे गए टैक्‍स की जानकारी होती है और यही जानकारी आपको फॉर्म 26 एएस से भी मिल जाएगी.

कैसे भरें अपना आईटीआर
फॉर्म 26एएस और सैलरी स्लिप के जरिये रिटर्न भरते समय आपके पास अतिरिक्‍त इनकम, एचआरए, 80सी, 80डी जैसी कटौतियों का भी ब्‍योरा होना चाहिए. इस तरह आप यह मिलान कर लीजिए कि जो रकम आपके फॉर्म 26एएस में दिखाई दे रही है, अगर आपकी कुल छूट और टैक्‍स देनदारी की रकम भी उतनी ही है तो आराम से इनकम टैक्‍स रिटर्न भरा जा सकता है.