

औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हालिया हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. नागपुर नगर निगम ने इस हिंसा के कथित मास्टरमाइंड बताए जा रहे फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया. नगर निगम में फहीम खान के घर नोटिस भेजा था, जिसकी मियाद 10 बजे खत्म हो गई. इसके बाद भारी पुलिस बल के साथ निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ढहा दिया.
फहीम खान को नागपुर दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. वह पुलिस हिरासत में है. नगर निगम ने फहीम खान के अवैध निर्माण को लेकर उन्हें 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन जब वह इसे खुद हटाने में विफल रहे, तो अब प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया. उनके घर को ढहाने का काम सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.
नगर निगम ने 21 मार्च को नोटिस जारी किया था. इसमें कहा गया था कि 86.48 वर्ग मीटर में बना यह घर अवैध है, इसका नक्शा पास नहीं कराया गया है. नगर निगम के अधिकारियों ने 20 मार्च को इस घर का निरीक्षण किया और पाया कि यह निर्माण महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना अधिनियम, 1966 का उल्लंघन करता है.
इसके बाद 21 मार्च को फहीम खान को नोटिस जारी करते हुए उन्हें ढांचे को स्वयं हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे अब प्रशासन को खुद कार्रवाई करनी पड़ रही है. निगम का बुलडोजर एक्शन नागपुर के संजय बाग कॉलोनी में स्थित फहीम खान के दो मंजिला मकान पर हुआ, जो उनके पत्नी जहिरुन्निसा के नाम पर रजिस्टर्ड है.
इससे पहले, 17 मार्च को हुए दंगों के बाद नागपुर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था. हिंसा की घटना उस समय हुई जब अफवाह फैल गई कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एक पवित्र पुस्तक की पंक्तियां लिखी चादर को कथित तौर पर जलाया गया. इस घटना के बाद शहर के कई इलाकों में पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा था कि नागपुर में स्थिति अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, और कर्फ्यू हटा लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कानून इजाजत देता है, तो प्रशासन बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हटेगा. यह बयान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के बारे में पूछे गए सवाल पर दिया था. फडणवीस का यह बयान तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई पर पूरे देश में रोक लगा दी है.